बुधवार, 23 अप्रैल 2025
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Pan card new rules
Written By
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 21 नवंबर 2018 (11:06 IST)

बड़ी खबर, अब पैन में पिता के नाम की अनिवार्यता समाप्त

Pan card
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या (पैन) आवेदन में आवेदक के पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यह फैसला उन मामलों में राहतभरा है जिनमें आवेदक अकेली मां की संतान हो।
 
आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिये आयकर नियमों में संशोधन किया है। विभाग ने कहा है कि अब आवेदन फॉर्म में ऐसा विकल्प होगा कि माता-पिता के अलग होने की स्थिति में आवेदक मां का नाम दे सकता है।
 
उल्लेखनीय है कि फिलहाल पैन आवेदनों में पिता का नाम देना अनिवार्य है। नया नियम पांच दिसंबर से लागू होगा।
ये भी पढ़ें
ट्रंप ने किया फैसले का बचाव, बोले खशोगी की हत्या के लिए सऊदी अरब को नहीं त्याग दूंगा