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बड़ी खबर, अब पैन में पिता के नाम की अनिवार्यता समाप्त
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या (पैन) आवेदन में आवेदक के पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यह फैसला उन मामलों में राहतभरा है जिनमें आवेदक अकेली मां की संतान हो।
आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिये आयकर नियमों में संशोधन किया है। विभाग ने कहा है कि अब आवेदन फॉर्म में ऐसा विकल्प होगा कि माता-पिता के अलग होने की स्थिति में आवेदक मां का नाम दे सकता है।
उल्लेखनीय है कि फिलहाल पैन आवेदनों में पिता का नाम देना अनिवार्य है। नया नियम पांच दिसंबर से लागू होगा।
