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Nirbhaya Case | निर्भया कांड : उपराज्यपाल ने दोषी मुकेश की दया याचिका ठुकराई, अब राष्ट्रपति से बची आस
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी निर्भया के गुनहगार मुकेश की दया याचिका ठुकरा दी। अब उसकी याचिका गृह मंत्रालय से होकर राष्ट्रपति के पास जाएगी। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही दोषी मुकेश की दया याचिका पर अंतिम फैसला लेंगे।
22 जनवरी को होगी फांसी : निर्भया कांड में ट्रॉयल कोर्ट ने 22 जनवरी की फांसी की तारीख तय की है, लेकिन इससे पहले 4 में से 1 दोषी मुकेश सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में निचली अदालत की ओर से जारी डेथ वारंट को चुनौती दी थी।
मुकेश की अपील दिल्ली सरकार ने भी ठुकरा दी थी : दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त तेवर के दिल्ली सरकार ने भी तत्काल उसकी याचिका को ठुकरा दिया था तथा उसे उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दिया था। उपराज्यपाल ने भी मुकेश की दया याचिका गुरुवार को खारिज कर उसे गृह मंत्रालय के पास भेज दिया।
मां बोलीं, 7 वर्षों से कर रही हूं संघर्ष : निर्भया की मां ने कहा कि वे पिछले 7 वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। निर्भया कांड के सभी चारों दोषियों की याचिका उच्चतम न्यायालय से 3 बार खारिज हो चुकी है तथा मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो चुकी है।
