excise scam: अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ाई
जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी
excise scam: दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी। सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) के लिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की दलीलों के लिए भी 30 मई की तारीख तय की।
आवेदन उच्च न्यायालय में लंबित : न्यायाधीश ने कहा कि आरोपों पर दलीलों को आगे बढ़ाने का एक आवेदन उच्च न्यायालय में लंबित है। सिसोदिया और हिरासत में बंद अन्य आरोपियों को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी : अदालत ने 30 अप्रैल को कथित घोटाले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थीं। अदालत ने सीबीआई और ईडी के साथ-साथ सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta