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Last Modified: बुधवार, 28 जून 2017 (20:05 IST)

एचएसबीसी सूची : चेन्नई में ईडी ने जब्त की 1.59 करोड़ रुपए की संपत्ति

HSBC black money list
चेन्नई। प्रवर्तन निदेशालय ने एचएसबीसी कालाधन सूची की जांच के सिलसिले में यहां के एक उद्योगपति का 1.59 करोड़ रुपए जमा जब्त कर लिया है। यह राशि इस व्यक्ति द्वारा कथित रूप से विदेश में छिपाकर रखी गई रकम के बराबर है।
 
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में हाल ही में लाई गई धारा 37ए(1) के तहत यह कार्रवाई की। यह धारा ईडी को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि यदि भारत के बाहर इस कानून का उल्लंघन कोई विदेशी धन या अचल संपत्ति रखी गई है तो वह भारत में उसके बराबर की संपत्ति जब्त कर सकती है।
 
यह एचएसबीसी कालाधन सूची में फेमा के तहत पहली कार्वाई की है। एजेंसी ने कहा कि उसने फेमा के तहत चेन्नई के प्रदीप डी कोठारी की 1.59 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त की है। अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने 352,258 डॉलर (वर्तमान में 2.2 करोड़ रुपए) के विदेशी मुद्रा के क्रेडिट के सिलसिले में कोठारी के खिलाफ जांच शुरू की। यह धन एचएसबीसी बैंक में रखा गया है।
 
 संदेह है कि भारत के बाहर यह धन रखकर फेमा का उल्लंघन किया गया। जांच के दौरान संबंधित पक्ष ने यह कबूल किया कि बिना आरबीआई और कर अधिकारियों के संज्ञान के यह रकम विदेशी खाते में रखी गई। कोठारी इस बात का सबूत नहीं दे पाए कि यह रकम विदेश से वापस ले आई गई।
 
यह मामला उन 628 भारतीयों की सूची से जुड़ा है जिसमें एचएसबीसी की जिनेवा ब्रांच के खातेधारकों के नाम हैं। भारत को 2007 में यह सूची मिली थी। (भाषा)
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