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Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 21 दिसंबर 2025 (22:11 IST)

पूर्व अग्निवीरों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण

Government makes a Big announcement regarding former Agniveers
Big announcement has been made regarding former Agniveers : नए साल से पहले पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूर्व अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) कांस्टेबल भर्ती नियमों में बदलाव कर पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 फीसदी आरक्षण और आयु में छूट देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। संशोधित नियमों के अनुसार, BSF में हर भर्ती वर्ष में 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए, 10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों के लिए, 3 प्रतिशत तक पद कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) की सीधी भर्ती के लिए आरक्षित रहेंगे।

खबरों के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) कांस्टेबल भर्ती नियमों में बदलाव कर पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 फीसदी आरक्षण और आयु में छूट देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है।
संशोधित नियमों के अनुसार, BSF में हर भर्ती वर्ष में 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए, 10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों के लिए, 3 प्रतिशत तक पद कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) की सीधी भर्ती के लिए आरक्षित रहेंगे। यह फैसला अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को एक स्थाई और सुरक्षित करियर देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

नए नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती और उम्र सीमा में विशेष राहत दी गई है। उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से पूरी तरह छूट मिलेगी। BSF कांस्टेबल भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है, वहीं पूर्व सैनिकों के लिए सेना की समकक्ष योग्यता को भी मान्यता दी जाएगी।
महिला उम्मीदवारों के लिए अलग से निश्चित प्रतिशत तय नहीं किया गया है। उनकी सीटें हर साल BSF के महानिदेशक (DG BSF) द्वारा कार्यात्मक जरूरतों के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। गृह मंत्रालय का यह फैसला अग्निपथ योजना को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।

इससे युवाओं को यह भरोसा मिलेगा कि 4 साल की सेवा के बाद उनके पास CAPF और असम राइफल्स में स्थाई नौकरी का विकल्प मौजूद है। नए नियमों को Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 2025 नाम दिया गया है, जो 18 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो चुके हैं।
सरकार का यह फैसला उन युवाओं को एक स्थाई और सुरक्षित करियर देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है जो बतौर अग्निवीर 4 साल सेवा दे चुके हैं। इससे न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे, बल्कि केंद्रीय सुरक्षाबलों को पहले से ट्रेंड, अनुशासित और अनुभवी नौजवान मिल सकेंगे।
गौरतलब है कि अग्निपथ योजना की शुरुआत सरकार ने जून 2022 में की थी। इसके तहत 17.5 से 21 वर्ष की उम्र के युवाओं को थल सेना, वायुसेना और नौसेना में चार साल के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है। इस अवधि के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायई सेवा में रखा जाता है, जबकि 75 प्रतिशत अग्निवीर सेवा से बाहर हो जाते हैं।
Edited By : Chetan Gour    
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