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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 10 जनवरी 2025 (22:41 IST)

सरकार ने बढ़ाई GSTR-1 दाखिल करने की समयसीमा, अब इस तारीख तक फाइल कर पाएंगे GST रिटर्न

Goods and services Tax
GST Return Deadline News : करदाताओं द्वारा जीएसटीएन प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना दिए जाने के बाद सरकार ने शुक्रवार को मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटी भुगतान दाखिल करने की समय सीमा 2 दिन बढ़ा दी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अधिसूचना के अनुसार, दिसंबर के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी है, जबकि अक्टूबर-दिसंबर अवधि के लिए क्यूआरएमपी (मासिक भुगतान के साथ तिमाही रिटर्न) योजना के तहत तिमाही भुगतान का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के लिए यह तिथि 15 जनवरी होगी।
 
आमतौर पर मासिक रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी है, जबकि तिमाही करदाताओं के लिए यह 13 जनवरी है। दिसंबर के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करके जीएसटी भुगतान की समय सीमा मौजूदा 20 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी गई है।
तिमाही आधार पर जीएसटी का भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए देय तिथि को व्यवसाय के राज्यवार पंजीकरण के आधार पर 24 जनवरी और 26 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले दिन में ही माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ियों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को एक रिपोर्ट भेजते हुए जीएसटी बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया था।
जीएसटीएन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने आधिकारिक हैंडल जीएसटी टेक के जरिए लिखा, जीएसटी पोर्टल में अभी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं और इसका रखरखाव किया जा रहा है। उम्मीद है कि दोपहर 12 बजे तक पोर्टल चालू हो जाएगा। सीबीआईसी को फाइलिंग तिथि आगे बढ़ाने पर विचार करने के लिए घटना रिपोर्ट भेजी जा रही है। जीएसटी नेटवर्क बृहस्पतिवार से तकनीकी गड़बड़ियों का सामना कर रहा है। करदाता जीएसटीआर-1 का सारांश तैयार करने और रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour