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Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 23 नवंबर 2017 (20:20 IST)

पीएफ से जुड़ी बड़ी खबर

EPF
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय बोर्ड ने भुगतान के लिए भारतीय राष्‍ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के प्‍लेटफार्म को इस्तेमाल करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है जिससे अंशधारकों का भुगतान आसानी से तथा कम लागत पर किया जा सकेगा।
 
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में यहां केंद्रीय बोर्ड की 219वीं बैठक आयोजित की गयी और अंशधारकों को भविष्य निधि का भुगतान करने के लिए एनपीसीआई के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। इससे लेन-देन की लागत में कमी आएगी और प्रक्रिया सुगम और आसान होगी। इसके अलावा यह आधार से जुड़ी होगी जिससे भुगतान तेजी से हो सकेगा।
 
ईपीएफओ ने आधार संख्या को यूएएन से जोड़ने की एक नई प्रक्रिया शुरू की है जिससे कोई भी कर्मचारी अपने भविष्य निधि खाते को आधार और केवाईसी से जोड़ सकता है। इसके लिए किसी दस्तावेज की जरुरत नहीं होगी। इसके अलावा नाम, जन्मतिथि और अन्य संबंधित सुधार के लिए ऑनलाइन अनुरोध प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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