नई दिल्ली। सरकार ने आज स्पष्ट किया कि आधार कार्ड नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बारे में सफाई देते हुए कहा है कि कुछ अखबारों ने खबर दी है कि आयुष्मान भारत योजना का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
मंत्रालय ने कहा है कि तथ्यात्मक तौर पर यह गलत है। मंत्रालय ने कहा है कि आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत आयुष्मान भारत से संबंधित अधिसूचना में योजना लागू करने वाली एजेन्सियों से केवल यह कहा गया है कि वे लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनसे आधार कार्ड के बारे में पूछें। लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड वांछनीय है लेकिन यह 'अनिवार्य' नहीं है। आधार कार्ड नहीं होने पर किसी व्यक्ति को योजना के लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी पुष्टि की है, हम सभी योग्य लाभार्थियों को सेवा देंगे चाहे उनके पास आधार कार्ड है या नहीं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड आदि वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों से योजना का लाभ उठा सकता है।
इसके साथ ही क्रियान्वयन एजेन्सियों से आधार नामांकन केन्द्र खोलने के लिए भी कहा गया है जिससे कि यदि किसी का आधार के लिए नामांकन नहीं हुआ है तो वह इसका नामांकन करा सके। मंत्रालय ने कहा है कि दिशानिर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि यदि किसी के पास आधार नहीं है तो वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पहचान पत्र के अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर योजना का लाभ उठा सकता है। (वार्ता)