1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. ujjains land pooling act repealed
Last Modified: भोपाल , मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (22:48 IST)

उज्जैन की सभी लैंड पूलिंग योजना पूर्ण रूप से निरस्त, अधिसूचना जारी

Ujjain
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर लागू की गई लैंड पूलिंग योजना पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। 
उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में जमीनों के स्थाई अधिग्रहण को लेकर लाया गया लैंड पूलिंग एक्ट सरकार ने वापस ले लिया है। विधायकों और भारतीय किसान संघ के लगातार विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। 
 
लैंड पूलिंग एक्ट के तहत सरकार विकास परियोजनाओं के लिए किसानों से जमीन लेती है, फिर उसी क्षेत्र को विकसित कर उसका एक हिस्सा वापस मालिकों को प्लॉट या विकसित भूमि के रूप में देती है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को जमीन का बेहतर मूल्य और शहर को सुनियोजित विकास मिलता है। Edited by : Sudhir Sharma
ये भी पढ़ें
Goa Nightclub Fire : दिल्ली कोर्ट में पेश हुए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस को मिली 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड