लॉकडाउन में वकीलों की मदद के लिए आगे आई शिवराज सरकार, 5 हजार की मिलेगी आर्थिक सहायता
भोपाल। कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन में कोर्ट बंद होने से वकीलों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वकीलों को हो रही आर्थिक परेशानी के बाद अब शिवराज सरकार ने उनकी सहायता करने का बड़ा फैसला किया है। कोरोना संकट के समय वकीलों की आर्थिक मदद करने के लिए मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना शुरू की गई है।
योजना को लेकर गठित न्यासी समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के समय न्यायालयों के बंद होने से बहुत से अधिवक्ताओं को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए उनकी सहायता पहुंचाने के लिए सरकार मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना बनाई गई है। उन्होंने योजना के लिए गठित फंड को एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ करने के भी निर्देश दिए,जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद अधिवक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल सकें।
5 हजार की सहायता मिलेगी – कोरोना वायरस के चलते न्यायालयों में कामकाज बंद होने से अधिवक्तों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कमजोर आर्थिक स्थिति वाले वकीलों को आर्थिक सहायता देने के लिए "मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना 2020" बनाई गई है।
योजना मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित अधिवक्ताओं पर लागू होगी और इसमें 5 हजार की आर्थिक सहायता मिल सकेगी। पात्र अधिवक्ता को किसी विशेष परिस्थिति में यह राशि देय होगी, जिसे अधिवक्ता परिषद की सलाह पर ही समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी। मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव विधि सत्येंद्र सिंह और महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव समेत अन्य ने भाग लिया।
योजना का लाभ लेने के लिए वकील अपने आवेदन, जो कि मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को संबोधित होंगे, जिला/तहसील अधिवक्ता संघ को करेंगे। संबंधित जिला/तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण करने के उपरांत अनुशंसा सहित आवेदन पत्र राज्य अधिवक्ता परिषद को स्वीकृति हेतु भेजे जाएंगे।