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Written By Author विकास सिंह
Last Updated : गुरुवार, 19 अगस्त 2021 (15:51 IST)

मध्यप्रदेश में अब सादी वर्दी में नहीं चलेगी 'पुलिसगिरी'!, गृहमंत्री ने दिए संकेत

ग्वालियर एसपी के आदेश का गृहमंत्री ने किया समर्थन

मध्यप्रदेश में अब सादी वर्दी में नहीं चलेगी 'पुलिसगिरी'!, गृहमंत्री ने दिए संकेत - Policegiri will not run in plain uniform in Madhya Pradesh
भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को अब सादी वर्दी में रौब झाड़ना महंगा पड़ सकता है। ड्यूटी के समय पुलिसकर्मियों के वर्दी नहीं पहनने और बिना वर्दी के रिवॉल्वर और पिस्टल कमर में लगाने को लेकर जल्द ही पुलिस मुख्यालय नए सिरे से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। आदेश जारी होने के बाद प्रदेश के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सिविल ड्रेस में न तो ड्यूटी करते नजर आएंगे और न ही बिना वर्दी के रिवॉल्वर/पिस्टल लगा सकेंगे।

पुलिसकर्मियों के सादी वर्दी में ड्यूटी करने और गलत तरीके से पिस्टल लगाने का मुद्दा ग्वालियर एसपी के आदेश के बाद गर्मा गया है। ग्वालियर एसपी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देखने में आ रहा है कि थानों में कुछ अधिकारी/कर्मचारी सिविल ड्रेस में ड्यटी कर रहे है। इसके साथ सरकारी रिवॉल्वर/पिस्टल को बेल्ट में गलत तरीके से लगाए रहते है। जो पुलिस रेग्युलेशन के नियमों क खिलाफ है।

इस पर एतराज जातते हुए ग्वालियर एसपी अमित सांघी की ओर से एक आदेश जारी कर कहा गया है कि पुलिसकर्मी बिना वर्दी के ड्यूटी नहीं कर सकेंगे और सिविल ड्रेस में गलत तरीके से पिस्टल या रिवॉल्वर भी नहीं लगा सकेंगे। अगर कोई पुलिस कर्मी ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि थाने का अब कोई भी पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में ड्यूटी नहीं कर सकेगा और ऐसा करते हुए पाए जाने पर बिना कोई स्पष्टीकरण लिए बिना दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वहीं ग्वालियर एसपी के इस आदेश का समर्थन करते हुए प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं भी इस बात का पक्षधर हूं। ग्वालियर मॉडल को देखने के बाद प्रदेश में इसे व्यापक तरीके से कैसे लागू कर सकते है इस पर अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा ।
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