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MP में 45 दिन में लागू होंगे मोटर व्हीकल एमेंडमेंट रूल्स, सरकार ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

Madhya Pradesh government
आज गुरुवार को मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में हलफनामा देकर बताया कि बिना परमिट चल रहे अवैध सवारी ऑटो जब्त किए जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से प्रदेश के परिवहन आयुक्त मुकेश जैन हाईकोर्ट में पेश हुए और यह भी बताया कि 45 दिन के भीतर प्रदेश में मोटर व्हीकल एमेंडमेंट रूल्स 2019 लागू किया जाएगा। चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने मामले पर सुनवाई की।

 
मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेशभर में बेलगाम भागते अवैध सवारी ऑटो पर कार्रवाई को लेकर सख्ती दिखाई थी। आज सरकार ने हाईकोर्ट की फटकार के बाद पूरी तैयारी के साथ शपथ दाखिल किया था और अगले 45 दिनों के अंदर मोटर व्हीकल एमेंडमेंट रूल्स 2019 लागू करने का वादा किया। अब इसकी अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी।
 
सन् 2013 से ही यह मामला एक जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में पेंडिंग है और सरकार का इस मामले को लेकर ढुलमुल रवैया ही रहा है। कथित तौर पर हजारों अवैध ऑटो को राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है और इस वजह से प्रशासन को कार्रवाई करने को लेकर हाथ-पैर फूल जाते हैं। अब कोर्ट की फटकार के बाद शासन जागा है।