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Written By Author विकास सिंह
Last Updated : शनिवार, 25 अप्रैल 2020 (10:28 IST)

प्राइवेट स्कूल नए सत्र में नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, ऑनलाइन क्लास के लिए अतिरिक्त फीस लेने पर भी रोक

सरकार ने स्कूलों के लिए जारी किए आदेश

प्राइवेट स्कूल नए सत्र में नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, ऑनलाइन क्लास के लिए अतिरिक्त फीस लेने पर भी रोक - Madhya Pradesh : NO Fee hike and no extra money for online classes
भोपाल। मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों में नए सत्र में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने  नए शैक्षाणिक सत्र में स्कूलों की फीस वृद्धि के प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है। सामान्य तौर निजी स्कूल हर सत्र में 10 फीसदी बढ़ाते है।
 
इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन क्लास के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूली नहीं कर सके इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए है। वहीं यदि कोई अभिभावक एक साथ फीस देने में सक्षम नहीं है तो वह चार किश्त में फीस को जमा कर सकेगा। फीस जमा न किए जाने के कारण किसी भी स्टूडेंट का नाम काटा जाएगा।  इसके साथ ही स्कूल संबंधित बोर्ड की पुस्तकों के  अलावा अन्य किताबों को खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं कर सकेंगे। 
 
वहीं लॉकडाउन के दौर स्कूल में कार्यरत सभी शैक्षाणिक और गैर शैक्षाणिक स्टाफ को नियमित रूप से भुगतान करने के निर्देश जारी किए  गए है। । सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने संबंधित स्कूल संचालकों के  खिलाफ मान्यता नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार के यह आदेश सीबीएसई, आईसीएससी, माध्यमिक शिक्षा मंडल के साथ अन्य सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा।