• Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Lockdown 2.0 : Which services and shopes will be open after 20 april in Madhya Pradesh
Written By Author विकास सिंह
Last Updated : गुरुवार, 16 अप्रैल 2020 (22:38 IST)

Lockdown 2.0 : 20 अप्रैल के बाद मध्यप्रदेश में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, देखें पूरी लिस्ट

Lockdown 2.0 : 20 अप्रैल के बाद मध्यप्रदेश में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, देखें पूरी लिस्ट - Lockdown 2.0 : Which services and shopes  will be open after 20 april in Madhya Pradesh
भोपाल। लॉकडाउन पार्ट -2 के लिए केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी होने के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को खुद मंत्रालय में गाइडलाइन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 20  अप्रैल से संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कुछ चयनित आवश्यक गतिविधियाँ को किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इनका संचालन प्रदेश में भी लॉकडाउन के मौजूदा नियमों का पालन करते हुए पूरी सोशल डिस्टेंसिंग, सावधानी एवं पूरी सुरक्षा के साथ प्रदेश में किया जाए।
 
इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध- यात्री सेवाएं - हवाई, रेल, रोड, शैक्षणिक व संबंधित संस्थाएं, औद्योगिक, व्यापारिक, होटल व्यवसाय (जिन्हें अनुमति दी गई है उसके अलावा) सिनेमा हॉल, मॉल आदि। किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधि, धार्मिक स्थल, धार्मिक सभाएं, अंतिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा सेवाएं।
 
इनको मिलेगी परमिशन- कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य, मजदूरों की दैनिक आमदनी की गतिविधियाँ, आवश्यक सेवाओं की चयनित औद्योगिक गतिविधियाँ (पूरी सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल का पालन करते हुए), डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स आदि। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ, दवा निर्माण इकाइयाँ, चिकित्सा उपकरण संबंधी इकाइयाँ।
 
कृषि संबंधी कार्यो को छूट- कृषि उत्पादों का उपार्जन, कृषि उत्पादों की मंडियाँ, ग्रामीण स्तर पर विकेन्द्रीकृत बाजार, कृषि तथा उनके सुधार की दुकानें, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, खाद, कीटनाशक, बीज का उत्पादन-वितरण आदि, हारवेंस्टिंग व अन्य कृषि मशीनों का राज्यों और उनके बाहर आवागमन, मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग, मत्स्य उत्पादन, दूध एवं डेयरी सामग्री की आपूर्ति, मुर्गी पालन केन्द्र, पशुपालन केन्द्र, पशु आहार निर्माण, पशु गृह, गौशालाएँ।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गतिविधियां होगी शुरु- ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्र-संस्करण उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों के ईंट भट्टे, रोड निर्माण, सिंचाई योजनाएँ, मकान निर्माण, औद्योगिक प्रोजेक्टस, मनरेगा कार्य, जल संरक्षण कार्य, चाय, कॉफी एवं रबर की खेती (50% मजदूरों के साथ) सामान्य सेवा केन्द्र।
 
आवश्यक गतिविधियों को परमिशन - बैंकों की गतिविधियाँ, वृद्धाश्रम, बाल गृह, नि:शक्त आश्रम, महिला आश्रम, बाल संप्रेक्षण गृह, सामाजिक पेंशन योजनाओं की राशि का वितरण, पैट्रोल पंप, गैस एजेंसियाँ संचालन, पैट्रोल। गैस परिवहन, बिजली उत्पादन, डाक वितरण सेवाएँ, पोस्ट ऑफिस, जल आपूर्ति व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन, टैलीकम्यूनिकेशन एवं इंटरनेट सेवाएँ।
 
समस्त खाली व भरे माल वाहक वाहनों का संचालन, ट्रक मरम्मत की दुकानें, हाइवे पर ढाबे, समस्त आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति सेवा, किराना दुकानें एवं उचित मूल्य दुकानें (बिना समय के बंधन के), प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक मीडिया, आई.टी. सेवाएं (50%), शासकीय काम कर रहे कॉल सेंटर, कूरियर सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज, वेअर हाउसेस, प्राइवेट सिक्योरटी सर्विस, इलैक्ट्रीशियन मोटर मेकेनिक, प्लम्बर, आई.टी. मरम्मत, बढ़ई।
 
औद्योगिक क्षेत्र में इनको छूट- एस.ई.जेड., निर्यात उन्मुख उद्योग, आवश्यक वस्तुएं, दवाओं के उद्योग, निरंतर चलने वाले उद्योग, आई.टी. हार्डवेयर, कोयला उत्पाद, मिनरल प्रोडक्टस, पैकेजिंग मटेरियल, जूट इंडस्ट्री, ऑइल, गैस इंडस्ट्री।
 
आने –जाने के नियम और छूट - स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य आदि आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहनों का उपयोग (फोर व्हीलर पर ड्राइवर के साथ एक व्यक्ति, टू-व्हीलर पर एक ही व्यक्ति) कार्य क्षेत्र पर आना-जाना (जिन कार्यों की अनुमति दी गई है।)
 
ये सरकारी दफ्तर खुलेंगे- जिला प्रशासन, कोषालय, वन विभाग, रक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आपदा नियंत्रण, मौसम विभाग, भू-गर्भ विभाग, सूचना कार्यालय, खाद्य कार्यालय, एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन, आपदा नियंत्रण, जेल, नगरीय निकाय, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी से 33 प्रतिशत कर्मचारी (जरूरत अनुसार)।
 
लॉकडाउन 2.0 में इन निर्देशों का पालन- मास्क पहनना अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, 5 से ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित ना होना, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकना, शराब, गुटका, तंबाकू पर सख्त प्रतिबंध, कार्य स्थल पर टैम्प्रेचर स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, वृद्ध, कमजोर, मरीज, बच्चे घर पर ही कार्य करेंगे, आरोग्य सेतु एप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।