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Last Modified: मंगलवार, 27 अक्टूबर 2020 (15:31 IST)

ब्याज पर ब्याज की माफी, रिजर्व बैंक ने जारी की अधिसूचना

ब्याज पर ब्याज की माफी, रिजर्व बैंक ने जारी की अधिसूचना - RBI issues direction for ex-gratia payment of interest on interest
मुंबई। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रकार के ऋण आदि पर किश्त चुकाने से दी गई छूट के दौरान ब्याज पर ब्याज वसूलने से राहत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रिजर्व बैंक ने ब्याज पर ब्याज माफ करने को लेकर आज अधिसूचना जारी कर दी।
 
केन्द्रीय बैंक ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानाओं को निर्धारित समय में इसका पालन करने के निर्देश देते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार ने सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर के भुगतान के लिए स्कीम की घोषणा की है जो एक मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक छह महीने की अवधि के लिए है।
 
इस स्कीम के तहत सरकार सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर आने वाली राशि का भुगतान करेगी।
 
केन्द्र सरकार ने इस महीने के प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था जिसमें ब्याज पर ब्याज को माफ करने की बात कही गई थी। (वार्ता)
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