Mhow Violence : महू हिंसा में 2 आरोपियों पर लगा NSA, 7 FIR, 12 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार
चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद मध्यप्रदेश के महू में हिंसा को लेकर 2 लोगों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया। महू क्षेत्र के अपराधी सोहेल पिता शाहिद कुरेशी और एजाज पिता मोहम्मद रफीक़ पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक इंदौर ग्रामीण के प्रतिवेदन पर यह कार्रवाई हुई है। पुलिस के मुताबिक चैम्पियन्स ट्रॉफी में भारत की जीत के जुलूस के बाद सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के दोनों आरोपी हैं।
इंदौर जिले के महू में रविवार रात को जश्न मना रही रैली पर पथराव की घटनाओं के बाद पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। पथराव के कारण चार लोग घायल हो गए थे। हिंसा के दौरान कई वाहनों को निशाना बनाया गया, जिसमें कथित तौर पर तीन कारों और कई दोपहिया वाहनों पर हमला किया गया और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया।
जिला प्रशासन ने बताया कि दोनों आरोपी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे और उनके खिलाफ गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट, तोड़फोड़, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने, दंगा-फसाद करने और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने जैसे विभिन्न आरोपों के तहत मामले दर्ज हैं।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कृत्यों से क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है और जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस उप महानिरीक्षक निमिष अग्रवाल ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस ने पहले दोनों समूहों की शिकायतों पर सात प्राथमिकी दर्ज की हैं और 13 लोगों को गिरफ्तार किया है।
आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद महू कस्बे में जश्न मनाने के दौरान आयोजित रैली के दौरान हुई हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के प्राधिकारियों ने मंगलवार को दो व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया।
क्या कहा कलेक्टर ने : इंदौर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिलाधिकारी आशीष सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त दो व्यक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक इंदौर (ग्रामीण) की रिपोर्ट के आधार पर सिंह ने महू के बत्तख मोहल्ला निवासी सोहेल कुरैशी और शहर के कंचन विहार खान कॉलोनी निवासी एजाज खान के खिलाफ रासुका, 1980 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किए हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत की जीत के बाद, जीत का जश्न मनाने के लिए मोटरसाइकिलों पर तिरंगा लेकर महू में लोगों द्वारा विजय जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में बच्चे और युवा सभी शामिल थे, तभी प्रतिवादियों (आरोपियों) ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोती महल चौराहे पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची और जुलूस को रोकने के लिए पथराव किया और ईंटें फेंकी। इससे लोगों को चोटें आईं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा। इनपुट भाषा Edited by : Sudhir Sharma