होटल हादसा : गैर इरादतन हत्या के आरोप में होटल मालिक गिरफ्तार
इंदौर। यहां तीन मंजिला होटल ढहने से 10 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने इस कारोबारी संस्थान के मालिक को गैर इरादतन हत्या के आरोप में आज धरदबोचा। उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। होटल मालिक के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 308 (आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) हरिनारायणाचारी मिश्रा ने बताया कि सरवटे बस स्टैंड क्षेत्र में रविवार रात एमएस होटल ढहने के मामले में इसके मालिक शंकर परियानी (55) को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि परियानी को खातीवाला टैंक इलाके में उसके घर के पास के एक स्थान से पकड़ा गया।
छोटी ग्वालटोली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि होटल मालिक के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 308 (आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी होटल की करीब 60 साल पुरानी जर्जर इमारत से मानवीय जीवन को खतरा हो सकता है लेकिन इस बात को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए वह व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए इसी इमारत में होटल चला रहा था। इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि करीब 15 कमरों वाले होटल की बरसों पुरानी इमारत की हालत अंदर से काफी जर्जर हो चुकी थी। इसकी निर्माण शैली भी पुरानी थी, लेकिन होटल मालिक ने बाहरी रंगरोगन कर होटल का हुलिया चमका रखा था।
चश्मदीदों का दावा है कि रविवार रात एक कार के होटल के पिलर से टकराने के बाद इसकी इमारत जोरदार आवाज के साथ देखते ही देखते गिर गई और इसमें मौजूद लोग मलबे में दब गए। हादसे में दो महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम अपने-अपने स्तर पर मामले की जांच कर रहे हैं।