Indore : शौहर के अवैध संबंधों के विरोध पर बीवी को दिया तीन तलाक, मामला दर्ज
Indore Madhya Pradesh News : शादी का रिश्ता खत्म करने के इरादे से अपनी 25 वर्षीय बीवी के सामने तीन बार तलाक कहकर उसे घर से निकालने के आरोप में इंदौर में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला और आरोपी का निकाह वर्ष 2018 में हुआ था और उनकी 2 संतानें हैं। महिला ने अपने सास-ससुर पर दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप भी लगाया है।
पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। खजराना पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित महिला और आरोपी का निकाह वर्ष 2018 में हुआ था और उनकी दो संतानें हैं। महिला का आरोप है कि उसके मंदसौर निवासी शौहर के कुछ महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं और इस बात को लेकर विरोध जताए जाने पर उसने तीन बार तलाक बोला।
अधिकारी ने बताया कि महिला का आरोप है कि उसके मंदसौर निवासी शौहर के कुछ महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं और इस बात को लेकर विरोध जताए जाने पर उसने तीन बार तलाक बोला और उसे दोनों बच्चों समेत अपने घर से बाहर निकाल दिया।
पुलिस अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि महिला का पति उसे जाहिल और अनपढ़ कहकर उसकी बेइज्जती करता था। उन्होंने बताया कि महिला ने अपने सास-ससुर पर दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप भी लगाया है।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत पर उसके पति और सास-ससुर पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपों की जांच के बाद मामले में आगामी कदम उठाए जाएंगे।
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर रोक लगाता है। इस कानून में मुजरिम के लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है। (भाषा) (सांकेतिक फोटो)
Edited By : Chetan Gour