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SC ने कहा- अधिकारियों को जेल भेजने से Oxygen नहीं आ जाएगी...

Supreme court
नई दिल्ली। कोरोनावायरस काल में ऑक्सीजन (Oxygen) से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद उसका पालन करना चाहिए।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में आक्सीजन की आपूर्ति के आदेश के अनुपालन के मामले में कोताही के चलते दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के खिलाफ केन्द्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
 
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिकारियों को जेल भेजकर या फिर अवमानना का मामला चलाकर इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। अदालत ने कहा कि दोनों तरफ से सहयोग होना चाहिए और कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों की जिंदगियां बचें।
 
अधिकारियों को जेल में डालने से ऑक्सीजन नहीं आ जाएगी। अदालत ने केन्द्र सरकार से पूछा कि बताइए, आपने पिछले 3 दिन में दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर है।
 
हालांकि सॉलीसिटर जनरल ने अदालत में कहा कि यह प्रतिकूल मुकदमेबाजी नहीं है। केंद्र और दिल्ली की  निर्वाचित सरकारें हैं और मरीजों की सेवा के लिए भरसक कोशिश कर रहीं हैं। उल्लेखनीय है कि ऑक्सीजन की कमी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
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