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Last Updated : मंगलवार, 9 जून 2020 (12:15 IST)

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 15 दिनों में प्रवासी मजदूरों को भेजें घर

Corona Virus
नई दिल्ली। लॉकडाउन की वजह से देशभर के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के भीतर वापस उनके घरों को भेजा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लॉकडाउन आदेश का उल्लंघन करने वाले मजदूरों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर विचार करे सरकार।

शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इन कामगारों के कौशल का आकलन करने के बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इनके आंकड़ों का संग्रह करें।
 
उल्लेखनीय है कि प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान भारी मुसिबतों का सामना करना पड़ा। लाखों की संख्‍या में मजदूर पैदल ही भूखे प्यासे अपने घरों की और लौट गए। 
 
हालांकि बाद में राज्य सरकार की सिफारिशों पर रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम में लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके घर गृह राज्य पहूंचाया और वहां से बसों की मदद से स्थानीय प्रशासन ने उन्हें घर पहुंचने में मदद की।