दिल्ली की अदालत ने Corona virus संक्रमण के खतरे को लेकर बिल्डर को दी जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कोविड-19 से संक्रमित होने के खतरे को लेकर एक बिल्डर को 45 दिन की अंतरिम जमानत दी है जिसे नगर पुलिस ने नोएडा स्थित एक आवासीय परियोजना के फ्लैट खरीदारों के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के 2 मामलों में गिरफ्तार किया था।
जिला न्यायाधीश एमपी सिंह ने जेल अधिकारियों के उस बयान को सुनने के बाद शुभकामना बिल्डटेक के प्रबंध निदेशक 63 वर्षीय दिवाकर शर्मा को राहत दे दी कि आरोपी को कई तरह की बीमारियां हैं और वह लंबे समय से स्टेरॉयड लेता रहा है जिससे उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता शायद कम हो गई है। इससे उसके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है।
आरोपी की जमानत अर्जी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान वकील विजय अग्रवाल ने अदालत को बताया कि उसके मुवक्किल को विशेष उपचार की जरूरत है जिसे जेल अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है।
अदालत ने इस संबंध में जेल अधिकारियों से एक रिपोर्ट भी मांगी थी जिसमें कहा गया था कि वह सांस लेने में कठिनाई की शिकायत के साथ सारकॉइडोसिस और डायबिटीज मेलिटस से पीड़ित है। जेल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसके कई बीमारियों के कारण कोविड-19 की चपेट में आने का खतरा है। उसने पहले से ही लंबे समय तक स्टेरॉयड का सेवन किया है जिससे शायद उसकी रोग प्रतिरक्षा क्षमता कम हो गई है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उसे विशेष स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत है। मेडिकल आधार पर उसे जमानत देते हुए अदालत ने उसे दोनों मामलों में 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके और एक जमानत राशि देने का निर्देश दिया। अदालत ने उसे हर रविवार को दोनों मामलों में पुलिस स्टेशन में पेश होने और 45 दिन की अंतरिम जमानत के अंत में अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। आरोपी को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 6 सितंबर, 2018 को गिरफ्तार किया था। (भाषा)