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Last Modified: रविवार, 21 फ़रवरी 2021 (07:52 IST)

बड़ी खबर, महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य

बड़ी खबर, महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य - Corona negative certificate mandatory for people going from maharashtra to Karnataka
बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में हालिया वृद्धि के मद्देनजर वहां से विमान, बस, ट्रेन या निजी वाहन से राज्य में आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर कोविड-19 नेगेटिव (संक्रमण की पुष्टि नहीं होने) सर्टिफिकेट लेकर आना अनिवार्य कर दिया है और यह सर्टिफिकेट 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जावेद अख्तर की ओर से जारी परिपत्र में बताया गया कि इस रिपोर्ट की पुष्टि एयरलाइन कर्मी यात्रियों के वाहन में सवार होने के दौरान करेंगे।
 
परिपत्र में कहा गया कि महाराष्ट्र से आने वाले और यहां के होटलों, रिजॉर्ट समेत अन्य स्थानों पर रुकने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच में नेगेटिव रिपोर्ट का सर्टिफिकेट पेश करना अनिवार्य होगा और यह सर्टिफिकेट 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि कोरोना की बढ़ती रफ्त्तार की वजह महाराष्ट्र में चिंता के बादल दिखाई दे रहे हैं। यहां कई शहरों में लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोविड-19 के 6,112 नए मामले आए। 
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