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Last Modified: शनिवार, 1 अगस्त 2020 (22:52 IST)

Madhya Pradesh Coronavirus Update : संक्रमितों का आंकड़ा 32 हजार के पार, 876 लोगों की मौत, गृह विभाग करेगा किल कोरोना अभियान की निगरानी

Madhya Pradesh Coronavirus Update : संक्रमितों का आंकड़ा 32 हजार के पार, 876 लोगों की मौत, गृह विभाग करेगा किल कोरोना अभियान की निगरानी - corona cases reaches over thirty two thousand in madhya pradesh and 876 people have died
भोपाल। मध्यप्रदेश में 808 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32614 तक पहुंच गई, जिसमें से 22969 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। किल कोरोना अभियान-2 के दौरान निगरानी एवं समन्वय के लिए गृह विभाग को राज्य-स्तर पर नोडल विभाग बनाया गया है।
 
22969 मरीज हुए ठीक : राज्य स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा आज रात्रि जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेशभर में 808 नए मिले, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 32614 तक पहुंच गई, जिसमें से 698 नए मरीजों के स्वस्थ होने के बाद इस बीमारी से अब तक 22969 मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 8769 एक्टिव (उपचाररत) मरीज हैं, जिनका प्रदेश के विभिन्न अस्पताल और संस्थागत क्वॉरेंटाइन सेंटर में इलाज चल रहा है।
 
भोपाल में सबसे अधिक मामले : 808 नए मामले में सबसे अधिक राजधानी भोपाल में 156, इंदौर में 120, जबलपुर में 125, बड़वानी में 40, ग्वालियर में 52, नीमच में 30, विदिशा में 20, खरगोन में 23, राजगढ़ में 19, उज्जैन में 13, रतलाम में 15, शिवपुरी में 16, सीहोर में 18, खंडवा में 13, सागर में 11, बैतूल में 11, होशंगाबाद में 10, दमोह में 10, कटनी में 11, छतरपुर में 9 के अलावा अन्य जिलों में भी मरीज मिले हैं।
 
कहां कितनी मौतें : प्रदेशभर में 9 नई मौतें दर्ज की गईं, जिसमें भोपाल में 5, इंदौर में 1, ग्वालियर में 1, जबलपुर में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। इसे मिलाकर अब तक 876 मरीज जान गवां चुके हैं।
सीएम ने मांगा जनता से सहयोग : मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि बिना जनता के सक्रिय सहयोग के कोरोना को पूर्ण रूप से परास्त नहीं किया जा सकता। चौहान ने कहा कि लॉकडाउन करना कोरोना का स्थायी समाधान नहीं है। कोरोना को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेगा तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा अर्थात एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखेगा। इसी के माध्यम से संक्रमण की चेन टूटेगी।
 
14 अगस्त तक किल कोरोना : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए किल कोरोना अभियान 2 के रूप में जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो 1 अगस्त से प्रारंभ होकर 14 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान के दौरान हमें एक दूसरे के पूरे सहयोग से दृढ़ संकल्पित होकर संक्रमण की चैन को पूरी तरह तोड़ देना है। उन्होंने अपील की है कि प्रदेश को कोराना संक्रमण से मुक्त करने में इस अभियान में अपना पूर-पूरा सहयोग प्रदान करें।
 
गृह विभाग करेगा निगरानी : किल कोरोना अभियान-2 के दौरान निगरानी एवं समन्वय के लिये गृह विभाग को राज्य-स्तर पर नोडल विभाग बनाया गया है। इस अभियान में संचालित गतिविधियों में गृह विभाग के साथ-साथ नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। अभियान की थीम ‘संकल्प की चेन जोड़ो-संक्रमण की चेन तोड़ो’ है।
 
कलेक्टर नहीं लगा पाएंगे लॉकडाउन : उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ‘एक मास्क-अनेक जिंदगी’ और ‘रोको-टोको’ की कार्यवाही भी सतत रूप से जारी रखी जाएगी। 3 अगस्त के बाद आर्थिक गतिविधियों के संचालन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तर से किसी भी तरह के लॉकडाउन का आदेश बिना राज्य शासन की पूर्व अनुमति के जारी नहीं किया जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि किल कोरोना अभियान-2 अंतर्गत जन-प्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक दौरा कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे तथा क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों के शिलान्यास, भूमि-पूजन एवं लोकार्पण आदि आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। शिलान्यास, भूमि-पूजन/लोकार्पण आदि कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन करते हुए आयोजित किए जा सकते हैं।
 
5 से ज्यादा लोगों को न करें इकट्ठा : मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि में सभी प्रकार की राजनीतिक  रैलियों का आयोजन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जनप्रतिनिधि गण अपने क्षेत्र में ऑनलाइन वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर सकते हैं। जन-प्रतिनिधि अपने कार्यालय अथवा निवास स्थान पर आम जनता से मिलकर उनकी समस्याएं/शिकायतें सुन सकते हैं, किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि एक समय में 5 से अधिक लोग एकत्र न हों।
 
चौहान ने कहा कि मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना सभी के लिए अनिवार्य होगा। जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उनके विरुद्ध जुर्माना तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। बगैर मास्क लगाए घर के बाहर निकलने पर नियमानुसार चालान तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही 2 मास्क भी नि:शुल्क दिए जाएंगे।
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