Last Modified: जबलपुर ,
गुरुवार, 2 फ़रवरी 2012 (07:58 IST)
हाईकोर्ट ने वसूली पर रोक लगाई
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति केके त्रिवेदी की एकलपीठ ने एक राहतकारी अंतरिम आदेश के जरिए पशु अवरोधक दीवार निर्माण मामले में व्यय की गई राशि की आनुपातिक वसूली पर रोक लगा दी। इसके साथ ही राज्य शासन, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य को नाटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। इसके लिए चार सप्ताह की मोहलत दी गई है।
याचिकाकर्ता सुरेन्द्र सिंह बांदरी का पक्ष अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह ने रखा। उन्होंने दलील दी कि मनरेगा योजना के तहत सागर जिले की जांजेर रैयतवाड़ी पंचायत में पशु अवरोधक दीवार का निर्माण किया गया था। कार्य विधिवत किया गया। इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी बंडा ने भुगतान राशि की वसूली का आदेश जारी कर दिया। इसी हास्यास्पद रवैये को न्यायहित में चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की शरण ली गई है। कोर्ट ने याचिका में प्रस्तुत तमाम बिन्दुओं पर गौर करने के बाद राहतकारी स्थगनादेश पारित कर दिया।