• Webdunia Deals
  1. वेबदुनिया सिटी
  2. »
  3. मध्यप्रदेश
  4. »
  5. जबलपुर
Written By Naidunia
Last Modified: जबलपुर , मंगलवार, 28 फ़रवरी 2012 (07:44 IST)

गैंगस्टर अस्सू ठाकुर को उम्रकैद

कोर्ट
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चन्द्रेश खरे की अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर अस्सू ठाकुर को बहुचर्चित कल्लू हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपए का जुर्माना ठोंक दिया।


अभियोजन का पक्ष एजीपी उदय चोलकर ने रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने 25 जनवरी 2005 की रात पनेहरा के समीप क्वार्टर में घुसकर रमेश उर्फ कल्लू रजक को गोली मार दी थी। जिससे वह गंभीर हो गया। उसे उपचारार्थ जीसीएम सतपुला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अस्सू ठाकुर के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा- 302, 449, 427 व आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया लेकिन वारदात के बाद से वह फरार था। पकड़े जाने के बाद से जेल में है।


कोर्ट ने तमाम दलीलों व साक्ष्यों पर गौर करने के बाद धारा- 302 के तहत उम्रकैद व एक हजार रुपए जुर्माना, 449 के तहत सात साल, 425 के तहत दो साल और आर्म्स एक्ट के तहत एक साल के सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।