आईपी टीवी पर ट्राई के सुझाव
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 'ट्राई' का सुझाव है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता तथा केबल टेलीविजन ऑपरेटर दोनों ही इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा आईपी टीवी प्रदान कर सकते हैं।
ट्राई ने आईपी टीवी सेवा के बारे में जारी स्थिति पत्र में यह सुझाव दिया है। साथ ही उसने कहा है कि आईपी टीवी में प्रसारित की जाने वाली सामग्री का नियमन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 'अप लिंकिंग' तथा 'डाउन लिंकिंग' के बारे में जारी दिशानिर्देशों के तहत होगा। उसने यह प्रस्ताव भी किया है कि प्रसारकों एवं सामग्री प्रदाताओं पर आईपी टीवी सेवा प्रदाताओं को अपनी सामग्री देने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
ट्राई का कहना है कि टेलीग्राफ अधिनियम के तहत 'ट्रिपल प्ले' सेवाओं का लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाता तथा टेलीविजन नेटवर्क नियमन अधिनियम 1995 के तहत पंजीकृत केबल ऑपरेटर दोनों ही कोई अन्य लाइसेंस लिए बिना या पंजीकरण कराए बिना आईपी टीवी सेवा प्रदान कर सकते हैं।
उसने कहा है कि अधिनियम के प्रावधानों, लाइसेंस पंजीकरण नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता, केबल ऑपरेटर या प्रसारक के खिलाफ उन्हें लागू कराने वाली एजेंसियाँ ही कार्रवाई करेंगी।
ट्राई ने आईपी टीवी सेवा के बारे में जारी स्थिति पत्र में यह सुझाव दिया है। साथ ही उसने कहा है कि आईपी टीवी में प्रसारित की जाने वाली सामग्री का नियमन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 'अप लिंकिंग' तथा 'डाउन लिंकिंग' के बारे में जारी दिशानिर्देशों के तहत होगा। उसने यह प्रस्ताव भी किया है कि प्रसारकों एवं सामग्री प्रदाताओं पर आईपी टीवी सेवा प्रदाताओं को अपनी सामग्री देने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
ट्राई का कहना है कि टेलीग्राफ अधिनियम के तहत 'ट्रिपल प्ले' सेवाओं का लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाता तथा टेलीविजन नेटवर्क नियमन अधिनियम 1995 के तहत पंजीकृत केबल ऑपरेटर दोनों ही कोई अन्य लाइसेंस लिए बिना या पंजीकरण कराए बिना आईपी टीवी सेवा प्रदान कर सकते हैं।
उसने कहा है कि अधिनियम के प्रावधानों, लाइसेंस पंजीकरण नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता, केबल ऑपरेटर या प्रसारक के खिलाफ उन्हें लागू कराने वाली एजेंसियाँ ही कार्रवाई करेंगी।

