Fact Check: क्या कोरोना से हुई मौत पर PMJJBY, PMSBY के तहत मिलेगा 2 लाख का बीमा? जानिए सच
भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 57,32,519 पर पहुंच गई है। वहीं, इस महामारी से अब तक 91,149 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच सोशल मीडिया पर मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों के नॉमिनी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत 2 लाख का क्लेम मिलेगा।
क्या है वायरल मैसेज में-मैसेज में लिखा गया है- ‘कृपया महत्वपूर्ण सूचना पर ध्यान दें : यदि किसी करीबी रिश्तेदार/मित्र मंडली में किसी की मृत्यु किसी कारण से या कोविड-19 से हो गई है, तो बैंक से खाता विवरण या पासबुक प्रविष्टि 01-04 से 31-03 के लिए पूछें। रुपये की प्रविष्टि देखकर 12/- या रु 330/- हो तो इसे चिह्नित करें, बैंक में जाएं और बीमा का दावा करें। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आपके आसपास ऐसे मामले होते हैं, तो तुरंत ऐसे पीड़ित को सूचित करें। वर्ष 2015 में, सरकार ने सभी बैंकों के बचत खाताधारकों को दो सस्ती बीमा योजनाएं प्रदान कीं थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) 330/- रुपये में और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) 12/-। हममें से कई लोगों ने इस फॉर्म को भरा होगा। इस संदेश को गांव-गांव तक फैलाएं, रु 200000/- बड़ी राशि है, शायद किसी की मदद हो जाये।’
क्या है सच-वेबदुनिया ने ‘जन धन से जन सुरक्षा’ के नेशनल टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर एग्जीक्यूटिव से बात की, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ PMJJBY योजना के तहत ही कोरोना से हुई मौत पर क्लेम मिल सकता है। जबकि, PMSBY के तहत किसी दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग होने पर ही भुगतान किया जाता है।
केंद्र सरकार साल 2015 में आम आदमी के लिए बेहद कम प्रीमियम पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की थी।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): यह जीवन बीमा स्कीम है। इस योजना के तहत यदि किसी भी वजह से बीमा कराने वाले की मौत होने पर उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये की धनराशि मिलती है। 18 से 50 साल तक की उम्र का बैंक खाताधारक इस योजना का लाभ ले सकता है। PMJJBY का वार्षिक प्रीमियम केवल 330 रुपये है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): यह दुर्घटना बीमा योजना है। इस स्कीम के तहत बीमा लेने वाले की एक्सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से अपंग होने पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। स्थायी रूप से आंशिक अपंग होने पर 1 लाख रुपये का कवर मिलता है। 18 से 70 साल तक की उम्र के बैंक खाताधारक PMSBY का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम का सालाना प्रीमियम महज 12 रुपये है।
इन दोनों बीमा योजनाओं का कवर पीरियड 1 जून से 31 मई होता है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। प्रीमियम की रकम सीधे लाभार्थी के खाते से हर वर्ष काटी जाती है। इसलिए यदि आपने यह बीमा योजना ली है, तो आपके बैंक खाते में बैलेंस होना जरूरी है। बैंक अकाउंट बंद हो जाने या प्रीमियम कटने के समय पर खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने से बीमा रद्द हो सकता है। PMJJBY और PMSBY में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन किया जा सकता है।