Photo viral on internet: आज के डिजिटल युग में हमारी जिंदगी का हर हिस्सा इंटरनेट से जुड़ चुका है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और क्लाउड स्टोरेज जैसे टूल्स ने जहां एक ओर सुविधा दी है, वहीं दूसरी ओर प्राइवेसी की चिंता भी बढ़ा दी है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई निजी फोटो या वीडियो जिसे आपने शायद कभी किसी खास व्यक्ति के साथ शेयर किया हो या जिसे आपने सिर्फ खुद के लिए सेव किया हो, बिना आपकी इजाजत के इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। ऐसी स्थिति न केवल मानसिक तनाव का कारण बनती है, बल्कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान पर भी गहरा असर डालती है।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर आपकी प्राइवेट फोटो या वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाए तो आप कानूनी और तकनीकी रूप से क्या कर सकते हैं, ताकि वह कंटेंट तुरंत हटाया जा सके और आगे ऐसा न हो।
घबराएं नहीं, समझदारी से कदम उठाएं- जब आप जानें कि आपकी कोई पर्सनल फोटो या वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई है, तो सबसे पहली सलाह है – घबराएं नहीं। डर, शर्म और गुस्सा इन हालातों में स्वाभाविक हैं, लेकिन इन भावनाओं के बीच ठंडे दिमाग से काम लेना ज़रूरी है।
सबसे पहले देखें कि वह कंटेंट किन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, क्या वह Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, WhatsApp ग्रुप या कोई पोर्न साइट पर है? स्क्रीनशॉट्स और लिंक तुरंत सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे शिकायत करते समय यह सबूत के तौर पर काम आएंगे।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करें रिपोर्ट
ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे Facebook, Instagram, YouTube, Twitter/X) पर Content Reporting Tools उपलब्ध होते हैं, जिनके माध्यम से आप उस कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं:
Facebook/Instagram: “Report Post” या “Report Photo” पर क्लिक करें → “Nudity or sexual content” या “Harassment” को चुनें।
YouTube: वीडियो के नीचे तीन डॉट्स पर क्लिक करें → “Report” → “Infringes my rights” को चुनें।
Twitter/X: ट्वीट के विकल्प में जाकर “Report Tweet” चुनें और प्राइवेसी का उल्लंघन चुनें।
इन प्लेटफॉर्म्स पर यदि आप साबित कर देते हैं कि वह कंटेंट आपकी अनुमति के बिना पोस्ट किया गया है, तो वे कुछ घंटों के भीतर उसे हटा सकते हैं।
कानूनी सहायता लें: भारत में डिजिटल अपराधों के खिलाफ सख्त कानून मौजूद हैं। यदि कोई आपकी अनुमति के बिना आपकी फोटो या वीडियो वायरल करता है तो यह एक गंभीर अपराध है। आप निम्नलिखित कानूनी कदम उठा सकते हैं:
1. साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें:
वेबसाइट: https://cybercrime.gov.in
यहां “Women/Child Related Crime” के अंतर्गत जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें।
निकटतम साइबर क्राइम थाना या पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराएं।
IPC की धारा 354C (Voyeurism), 66E, 67, 67A IT Act के अंतर्गत मामला दर्ज हो सकता है।
यदि कंटेंट किसी नाबालिग से संबंधित है तो POCSO Act के तहत मामला और गंभीर बनता है।
2. NCW (National Commission for Women) से संपर्क करें:
महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग से सहायता ले सकती हैं।
वेबसाइट: http://ncw.nic.in
इन कानूनी उपायों के जरिये न केवल कंटेंट हटवाया जा सकता है, बल्कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी संभव है।
3. Google से हटवाएं, Search Engine से भी हो सकता है कंटेंट रिमूव:
अगर आपकी निजी जानकारी या फोटो Google search में दिख रही है, तो आप Google को Direct Request भेज सकते हैं:
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Googles “Remove Outdated Content” टूल या “Personal Content Removal Request” पेज पर जाएं।
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आपको उस URL का लिंक देना होगा जिसमें आपकी पर्सनल फोटो/वीडियो है।
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सही कारण और अपना पहचान पत्र अपलोड करें।
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लिंक: https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=hi
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Google टीम 2 से 7 कार्यदिवस के भीतर उस सामग्री को Search Index से हटा सकती है।
NGO या साइबर विशेषज्ञ से सलाह लें-
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साइबर हेल्पलाइन (Helpline Number – 1930): भारत सरकार द्वारा जारी किया गया 24x7 हेल्पलाइन नंबर, जहां तुरंत मदद मिल सकती है।
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मूल्यांकन और काउंसलिंग: इस तरह के मामलों में मानसिक काउंसलिंग भी बहुत जरूरी हो जाती है। कई NGOs और साइबर सेल ऐसे मामलों में गोपनीयता के साथ मदद करते हैं।
डिजिटल सावधानी रखें
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प्राइवेट फोटोज और वीडियोज को सिर्फ अपने पास पासवर्ड-प्रोटेक्टेड फोल्डर में रखें।
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अनजान लोगों पर भरोसा करके कोई भी पर्सनल कंटेंट शेयर न करें।
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सोशल मीडिया पर Privacy Settings अपडेट रखें और नियमित रूप से Two-Factor Authentication का इस्तेमाल करें।
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किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, क्योंकि ये फिशिंग का जरिया बन सकते हैं।
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