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दिल्ली उच्च न्यायालय का कबड्डी महासंघ के चुनाव पर लगी रोक हटाने से इनकार
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमैच्योर भारतीय कबड्डी महासंघ के पदाधिकारियों के 1 सितंबर को होने वाले चुनाव पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने खेल मंत्रालय, एकेएफआई और तमिलनाडु के पूर्व कबड्डी खिलाड़ी एसी थंगावेल को नोटिस जारी किए हैं।
पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ महासंघ के उपाध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष द्वारा दायर की गई अपील पर उनके जवाब मांगे हैं। पीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले पर रोक लगाने के आवेदन पर भी नोटिस जारी करके कहा कि इस मुकाम पर वह मामले में दखल नहीं देगी।
एकल न्यायाधीश ने 27 अगस्त के फैसले में थंगावेल की याचिका पर एकेएफआई के चुनाव पर रोक लगा दी थी।
