कांग्रेस का षड्यंत्र था...जानें विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर क्या बोले BJP नेता बृजभूषण शरण सिंह?
Brij Bhushan Singh on Vinesh Phogat and Bajrang Punia : ओलंपियन विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गईं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) लगातार उन पर बयानबाजी कर रहे हैं। विनेश को हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पार्टी से टिकट दिया है।
इस पर अब उन्होंने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था यह खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं बल्कि कांग्रेस का षड्यंत्र है। विनेश फोगाट पर तीखा हमला करते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा, 'क्या ये सच नहीं है कि एशियन गेम्स (Asian Games) में बजरंग बिना ट्रायल के गए थे।
भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, तो मैंने कहा था कि यह खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। यह कांग्रेस का षड्यंत्र है। इसके पीछे दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ है। फाइनल स्क्रिप्ट कांग्रेस कार्यालय में लिखी गई थी। अब जनता फैसला करेगी। इन लोगों ने खेल, खिलाड़ियों और हमारा अपमान किया। इन लोगों ने महिला खिलाड़ियों का अपमान किया।
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हरियाणा की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि बजरंग या विनेश ने लड़कियों के सम्मान के लिए आंदोलन नहीं किया था बल्कि राजनीति के लिए इन्होंने महिलाओं का इस्तेमाल किया और महिलाओं का अपमान किया।
उन्होंने आगे कहा “जब वे धरने पर बैठे, तो देश को विश्वास हुआ कि इसमें सच्चाई है और विपक्षी दल मेरे खिलाफ लामबंद हो गए। वे झूठ बोलते आ रहे हैं, मामले में उल्लिखित घटना के दिन मैं वहां नहीं था"
"असल में भाजपा का कोई भी उम्मीदवार उन्हें किसी भी सीट से हरा देगा, जिससे वे चुनाव लड़ना चाहेंगे। अगर पार्टी चाहेगी तो मैं उनके खिलाफ प्रचार करने हरियाणा जाऊंगा। मेरा दावा है कि मुझे उनके समुदाय के लोगों का अधिकतम समर्थन मिलेगा।"
कांग्रेस में शामिल होने के बाद, फोगट ने कहा था कि पूर्व भाजपा सांसद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और कहा कि सिंह के खिलाफ विरोध के दौरान भाजपा को छोड़कर सभी दल पहलवानों के साथ खड़े थे।
जून 2023 में सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर होने के एक साल से अधिक समय बाद, बृज भूषण के खिलाफ मामले की सुनवाई जुलाई में शुरू हुई। ट्रायल कोर्ट ने इस साल मई में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (हमला या आपराधिक बल के इरादे से) के तहत आरोप तय किए थे। एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 354ए (यौन उत्पीड़न), जब सिंह ने खुद को दोषी नहीं ठहराया था।