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तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामला, पुलिस ने आरोपियों से हटाई हत्या की धाराएं

Tabrez Ansari mob lynching case
पटना। देशभर में चर्चाओं में रहे तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोपों को हटा दिया गया है। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया है कि तबरेज की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। पुलिस ने इस मामले में तबरेज की पत्नी की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था।

खबरों के अनुसार 24 वर्षीय तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग मामले की चार्जशीट को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच पुलिस ने कहा कि 11 लोगों के खिलाफ हत्या की बजाय गैर इरादन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत 11 आरोपियों पर दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। 12वें आरोपी ने शनिवार को सरेंडर किया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने पिछले माह चार्जशीट में धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इससे पहले अंसारी की पत्नी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया था।

क्या था मामला : जून माह में धातकीडीह गांव में भीड़ ने तबरेज अंसारी नाम के युवक को एक पोल से बांध दिया था और उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की थी। उसे कथित तौर पर जय श्रीराम और जय हनुमान बोलने के लिए मजबूर किया।

हमले के बाद तबरेज अंसारी को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 4 दिन बाद उसे एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी।
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