बुधवार, 9 अप्रैल 2025
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Rajvallabh Prasad Yadav
Written By
Last Modified: शुक्रवार, 21 दिसंबर 2018 (16:34 IST)

दुष्कर्म मामले में राजद के निलंबित विधायक यादव को उम्रकैद

Rape case
पटना। बिहार की राजधानी पटना स्थित सांसदों एवं विधायकों के मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के निलंबित विधायक राजवल्लभ प्रसाद यादव समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास तथा तीन अन्य को 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।


विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने यहां मामले में सुनवाई के बाद विधायक राजवल्लभ प्रसाद यादव को भारतीय दंड विधान (भादवि) और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत यह सजा सुनाई है।

दूसरी ओर, मामले के अन्य दोषी सुलेखा देवी और राधा देवी को भादवि, पॉक्सो एक्ट और अनैतिक देह व्यापार निषेध अधिनियम के तहत यह सजा सुनाई है। अदालत ने राजवल्लभ, राधा और सुलेखा को 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
ये भी पढ़ें
जेवराती मांग से सोना चमका, चांदी भी हुई महंगी