मारुति के महाप्रबंधक की हत्या में 31 कर्मचारी दोषी
Publish Date: Fri, 10 Mar 2017 (14:22 IST)
Updated Date: Fri, 10 Mar 2017 (14:24 IST)
गुरुग्राम। हरियाणा की एक अदालत ने मानेसर स्थित मारुति उद्योग संयंत्र के महाप्रबंधक अश्विनी देव को जलाकर मार डालने के मामले में कंपनी के 31 कर्मचारियों को शुक्रवार को दोषी ठहराया जबकि 116 अन्य कर्मयारियों को बरी कर दिया गया।
गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर पी गोयल ने शुक्रवार को इन कर्मचारियों को दोषी ठहराया। इस मामले में अगले बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक जिन धाराओं के तहत इन कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है, उनमें फांसी की सजा या फिर उम्रकैद की सजा हो सकती है।
गौरतलब है कि 18 जुलाई 2012 को कंपनी के उत्तेजित कर्मचारियों ने प्लांट में आग लगा दी थी जिसमें एच आर के महाप्रबंधक अश्विनी की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस संबंध में 500 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था जिनमें से 147 कर्मचारियों को अदालत के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया था।
इससे पहले कंपनी द्वारा कुछ कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में उत्तेजित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन और आग लगाने की घटना के बाद उक्त संयंत्र दो माह तक बंद भी रहा था। (वार्ता)