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Last Modified: बुधवार, 15 मार्च 2017 (19:59 IST)

करीम मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द, आत्मसमर्पण का आदेश

करीम मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द, आत्मसमर्पण का आदेश - Karim Morani, advance bail
हैदराबाद। हैदराबाद में एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली की एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में आरोपी बॉलीवुड निर्माता करीम मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है।
शहर के एलबी नगर में अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र अदालत ने मंगलवार को मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी और उसे 22 मार्च या उससे पहले यहां हयातनगर पुलिस थाने में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। 
 
25 वर्षीय महिला ने इस वर्ष जनवरी में हयातनगर पुलिस थाने में यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि मोरानी ने वर्ष 2015 में मुंबई और हैदराबाद के एक फिल्म स्टूडियो में कई बार उसके साथ बलात्कार किया। आरोप लगाने वाली महिला मोरानी की बेटी की दोस्त है।
 
पुलिस ने दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बताया कि महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि मोरानी ने उसके साथ शादी करने का झूठा वादा भी किया था। शिकायत के आधार पर मोरानी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मोरानी को 30 जनवरी को एक स्थानीय अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई थी, हालांकि उसके बाद पुलिस ने मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए अदालत में एक याचिका दायर की थी।
 
हयातनगर पुलिस थाना के निरीक्षक जे. नरेंद्र गौड़ ने बताया कि अदालत द्वारा मोरानी को अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद हमने जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की और अदालत में सबूत पेश किए।
 
गौड़ ने कहा कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों पर विचार करते हुए मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी और उसे 22 मार्च को या इससे पहले पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। (भाषा)
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