मंगलवार, 19 नवंबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Ban on sale of non veg for 9 days of Navratri in Uttar Pradesh
Last Updated : शुक्रवार, 1 अप्रैल 2022 (23:41 IST)

उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के 9 दिन नॉनवेज की बिक्री पर रोक

उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के 9 दिन नॉनवेज की बिक्री पर रोक - Ban on sale of non veg for 9 days of Navratri in Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश में आगामी 9 दिन नॉनवेज खाने वाले लोगों को शाकाहारी भोजन करना होगा, क्योंकि योगी सरकार ने बाजारों में मांसाहारी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। शासन का आदेश मिलने के बाद यूपी के जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से नवरात्रि के दौरान यानी 9 दिन सभी क्षेत्रों में मीट की दुकानों को बंद किए जाने के आदेश पारित किए हैं।

सरकार के इस आदेश का पालन सख्ती से कराए जाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने हर जिले में अपनी टीम का गठन किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में इन टीमों ने बाजार में सजी मीट की दुकानों को नवरात्रों में बंद रखने की हिदायत दी है।

मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और गाजियाबाद में खाद्य विभाग की टीमों ने बाजार में अवैध और खुले में मीट की दुकानों को बंद कराया। गाजियाबाद में अधिकारियों ने अवैध रूप से खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की है। बाजार में ठेले पर मीट बेचने वालों को नौ दिन अपना व्यापार बंद रखने की अपील भी की गई है।

शनिवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और नौ दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की हिंदू परंपरा के अनुसार पूजा-पाठ किया जाएगा।नवरात्रि पर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना के साथ उनके भक्त व्रत रखते हैं। सनातन धर्म के मुताबिक इन दिनों केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है। अधिकांश हिन्दू परिवारों में प्याज और लहसुन का नौ दिन तक परित्याग होता है।
ऐसा कहा जाता है कि मां दुर्गा के उपासक व्रत के दौरान यदि नॉनवेज देख लें तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए किसी का भी व्रत भंग न हो और मां की आराधना में कोई विघ्‍न न हो, इसलिए अधिकांश जिलों में मीट की सभी दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है।

गाजियाबाद जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक अलग से एस्कॉर्ट टीम गठित की है। यह टीम शहर के विभिन्न इलाकों में नौ दिन तक घूमेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बाजार में कोई मीट की दुकान खुली हुई तो नहीं है, यदि दुकान खुली मिली तो दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नवरात्रि के अवसर पर नौ दिन तक दुकान बंद रखने का आदेश लाइसेंसी वाली मीट की दुकानों पर भी लागू होगा। इसके अलावा नॉनवेज परोसने वाले रेस्टोरेंट/ ढाबे वालों को हिदायत दी गई है कि नवरात्र के दौरान नॉनवेज खाना न परोसें।