आम्रपाली समूह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 9 संपत्तियां सील की गईं
नई दिल्ली। आम्रपाली समूह ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बिहार के राजगीर तथा बक्सर स्थित 9 संपत्तियों को शीर्ष अदालत के आदेशानुसार सील कर दिया गया है।
न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने आम्रपाली समूह से कहा है कि वह गुरुवार दोपहर 2 बजे तक अपनी संपत्तियों को सील किए जाने के संबंध में एक शपथ पत्र दायर करे।
पीठ ने जिन दस्तावेजों की ऑडिट होनी है, उसके संबंध में 2 फॉरेंसिक ऑडिटरों रवि भाटिया और पवन कुमार अग्रवाल की संतुष्टि जानने के लिए उनसे दोपहर 2 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। पीठ गुरुवार को दोपहर 2 बजे मामले पर सुनवाई करेगी। (भाषा)