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Last Updated : शनिवार, 19 फ़रवरी 2022 (23:46 IST)

पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पर दर्ज होगी FIR, जानिए क्‍या है मामला...

पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पर दर्ज होगी FIR, जानिए क्‍या है मामला... - FIR will be registered against Arvind Kejriwal, know what is the matter
पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। चुनाव अधिकारी ने यह निर्देश शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी की ओर से एक-दूसरे के ऊपर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शिकायत के बाद दिया है।

खबरों के अनुसार, शिरोमणि अकाली दल ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी के पास शिकायत की थी। मुख्य चुनाव अधिकारी के इस आदेश के कारण पंजाब में मतदान से ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है।

शिरोमणि अकाली दल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक वीडियो सौंपा था, जिसमें पंजाब में इस बार झाड़ू (आप का चुनाव चिन्ह) चलने की बात को गाने के तौर पर पेश किया गया है। वीडियो में चरणजीत सिंह चन्नी, सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें गद्दार बताया गया है।

शिरोमणि अकाली दल अपने शिकायती पत्र में लिखा था कि अरविंद केजरीवाल अपनी जनसभाओं में दूसरी पार्टियों और उनके नेताओं पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाते फिर रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि उस वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने अपनी गलती मानी थी। शिरोमणि अकाली दल ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने हमारे नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे और जब कोर्ट में मामला गया तो माफी मांगकर बच गए।

शिअद नेता सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ भी दर्ज होगी एफआईआर : पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह निर्देश मतदान की पूर्व संध्या पर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने को लेकर आप और शिअद द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ की गई शिकायत के बाद दिया। आप ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार बंद होने की अवधि में बादल ने अपने फेसबुक पेज पर वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें मतदाताओं को भ्रमित करने और अवांछित तरीके से प्रभावित करने की मंशा है। पार्टी ने इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 क उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

शिअद नेता और अधिवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने चुनाव आयोग से की गई शिकायत में ‘आप’ द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड एक वीडियो पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह शिअद और अन्य पार्टियों की आम जनता के बीच छवि धूमिल करने के लिए जारी किया गया है।

मोहाली जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी को लिखे पत्र में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा कि आठ जनवरी से लागू आदर्श आचार संहिता के चलते, कोई भी पार्टी किसी विशेष नेता को निशाना बनाने के लिए इंटरनेट के प्रचलित हैंडल पर आपत्तिजनक वीडियो नहीं डाल सकती।

कार्यालय ने कहा कि वीडियो क्लिप को राज्य स्तरीय एमसएमसी (मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति) से मंजूरी नहीं मिली है। कार्यालय ने कहा कि 18 फरवरी को उसके संज्ञान में आया कि यह वीडियो इंटनरेट मंच पर प्रसारित हो रहा है जो आदर्श आचार संहिता के तहत क्या नहीं करें नियमावली के नियम 4.4.2 (बी) का घोर उल्लंघन है।

पत्र में कहा गया, उपरोक्त तथ्य को देखते हुए आपसे अनुरोध किया जाता है कि कानूनी प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करें। इस बीच, आप की शिकायत पर पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने कहा, सीईओ कार्यालय की जनसंपर्क टीम ने जानकारी दी है कि सुखबीर सिंह बादल के फेसबुक पेज पर वीडियो सामग्री अब भी मौजूद है जो जनप्रतिनिधित्व कानून-1951 की धारा 126 (बी)(1) का उल्लंघन है, जिसे आदर्श आचार संहिता नियमावली के अध्याय 8.3.1 में समाहित किया गया है।

पत्र में उन्होंने मोहाली प्रशासन और पुलिस से उपरोक्त तथ्यों पर संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया। गौरतलब है कि पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा और नतीजे 10 मार्च को आएंगे।(एजेंसियां)
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