MCD महापौर मामले में AAP ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) से भारतीय जनता पार्टी का अवैध नियंत्रण खत्म करने के लिए उसे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। शीर्ष अदालत दिल्ली में महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका को 3 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई। याचिकाकर्ता ने दिल्ली में महापौर का चुनाव समयबद्ध तरीके से कराने के लिए निर्देश देने की मांग की है।
आप के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा, देश जानता है कि आप महापौर का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराना चाहती है, लेकिन भाजपा अवैध तरीके से एमसीडी में सत्ता पर काबिज है। उन्होंने कहा, आप ने उच्चतम न्यायालय से मांग की है कि एमसीडी के महापौर, उपमहापौर और स्थाई समिति के चुनाव समय पर हों। एमसीडी पर भाजपा के अवैध नियंत्रण को खत्म करने के लिए आप को शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप का अनुरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
भारद्वाज ने कहा कि शीर्ष अदालत को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और एमसीडी को सख्त आदेश देना चाहिए। संविधान और डीएमसी अधिनियम में एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन भाजपा संविधान और कानून का पालन नहीं करती।
उन्होंने कहा, हमने उच्चतम न्यायालय से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया है कि एमसीडी में (इन पदों का) चुनाव बिना किसी देरी के हो, क्योंकि दिल्ली के लोगों को शहर का नेतृत्व करने के लिए तत्काल एक नए महापौर की आवश्यकता है।
नव निर्वाचित एमसीडी सदन की पहली बैठक 6 जनवरी को आप और भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई थी, जबकि दूसरी बैठक गत मंगलवार को बेनतीजा रही थी। दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में आप ने 250 वार्डों में से 134 पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा 104 वार्ड जीतने में सफल रही।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)