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Last Updated : मंगलवार, 3 जनवरी 2023 (00:05 IST)

Kanjhawala case : अमित शाह के निर्देशन में गृह मंत्रालय ने कंझावला कांड पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट

Kanjhawala case : अमित शाह के निर्देशन में गृह मंत्रालय ने कंझावला कांड पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट - Union Home Minister Amit Shah orders inquiry in Kanjhawala case
नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से बाहरी दिल्ली के कंझावला में एक युवती की मौत के मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वहीं, घटना को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया है।
 
20 वर्षीय युवती की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और उसे करीब 10-12 किलोमीटर तक घसीटा गया था।
 
दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया और उनसे जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा।
 
एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से कंझावला घटना पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।
अधिकारी ने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा गृह मंत्रालय को घटना पर अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने की उम्मीद है।
 
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़िता के दोपहिया वाहन को एक कार ने टक्कर मार दी थी और उसका शव बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 10-12 किलोमीटर तक घसीटा गया। उन्होंने कहा कि कार में सवार 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

पोस्टमार्टम हुआ : दिल्ली पुलिस ने बताया कि युवती का निर्वस्त्र शव बाहरी दिल्ली के कंझावला इलाके में सड़क किनारे पड़ा मिला। आरोपियों ने युवती का यौन उत्पीड़न किया था या नहीं इसकी पुष्टि करने के लिए सोमवार को एक मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) परिसर में एक मेडिकल बोर्ड की देखरेख में युवती के शव का पोस्टमॉर्टम किया गया।
 
प्रेस कॉन्फेंस को संबोधित करते हुए विशेष पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) सागरप्रीत हुड्डा ने बताया कि घटना के सिलसिले में गिरफ्तार पांचों अरोपियों के खिलाफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अन्य धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।
 
पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (304), लापरवाही से मृत्यु और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर-इरादतन हत्या के दोषी को उम्रकैद या 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है।
 
हुड्डा ने कहा कि आरोपियों को मौके पर ले जाया जाएगा और उनकी कहानी का सत्यापन किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर घटनाक्रम तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मामले की जांच से पीड़ित परिवार को अवगत कराया जा रहा है और आश्वासन दिया कि दोषियों को कठोरतम सजा मिल सके यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सभी साक्ष्य एकत्र करेगी।
 
शुरू हुआ राजनीतिक बवाल : घटना को लेकर राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि मनोज मित्तल नाम का आरोपी उससे जुड़ा है।
 
भाजपा की दिल्ली इकाई के नेताओं ने कहा कि दोषी पाए जाने पर आरोपियों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए और दावा किया कि उसके प्रतिद्वंद्वी संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। 
saurabh bhardwaj
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मीडिया के साथ एक वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि मामले का एक आरोपी मनोज मित्तल भाजपा नेता है और उसकी तस्वीर वाला एक होर्डिंग स्थानीय थाने के बाहर लगा है जहां वह और उसके अन्य दोस्त फिलहाल बंद हैं।
 
आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सोमवार को उपराज्यपाल सक्सेना के आवास के बाहर धरना दिया और घटना को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। विधायक आतिशी, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक सहित आप के लगभग 200 नेता और कार्यकर्ता सिविल लाइंस में राजनिवास के बाहर एकत्र हुए और नारेबाजी की।
 
भाजपा की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख हरीश खुराना ने कहा कि पुलिस ने पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, चाहे वे कोई भी हों।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गिरफ्तार आरोपियों में से एक मनोज मित्तल का कथित पोस्टर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पांच लोग इतने नशे में थे कि 20 साल की एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटकर ले गए और उसकी हत्या कर दी। 
 
श्रीनेत ने ट्वीट किया कि इन्हीं में से एक वहशी मनोज मित्तल भाजपा का सह-संयोजक है। इन वहशी लोगों का हर बार भाजपा से कनेक्शन क्यों होता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी/स्मृति ईरानी हमेशा की तरह चुप रहेंगे।
(इनपुट भाषा)
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