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Last Updated : गुरुवार, 23 मार्च 2023 (13:17 IST)

राहुल गांधी की सजा से गरमाई सियासत, कहा- सत्य मेरा भगवान, मिला केजरीवाल का साथ

Rahul Gandhi
नई दिल्ली। सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दोषी करार दिया। राहुल को सजा के बाद देश की सियासत एक बार फिर गरमा गई। दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फसाना ठीक नहीं है।
 
सजा के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। - महात्मा गांधी
 
अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के कहा, गैर भाजपा नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं।
 
प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिये हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है।

कांग्रेस ने भी ट्वीट कर कहा, सबको पता है राहुल गांधी जी तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। गलत को गलत कहने का साहस दिखा रहे हैं। इस साहस से तानाशाह घबराया हुआ है। कभी ED, कभी पुलिस, कभी केस, कभी सजा से डराने में जुटा है। राहुल गांधी जी इस मामले में न्यायसंगत अपील दायर करेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।
 
वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, ये न्यू इंडिया है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे तो ED-CBI, पुलिस, FIR सबसे लाद दिए जाओगे। राहुल गांधी जी को भी सच बोलने की, तानाशाह के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की सजा मिल रही है। देश का कानून राहुल गांधी जी को अपील का अवसर देता है, वह इस अधिकार का प्रयोग करेंगे। हम डरने वाले नहीं।
सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें 2 साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें।