29 फरवरी के बाद भी बंद नहीं होगा Paytm App, जानें RBI ने क्या कहा?
Paytm Crisis: पेटीएम को लेकर कई तरह की अफवाहें आ रही हैं। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई (RBI) ने 31 जनवरी को एक बड़ा फैसला लिया था। इसके तहत रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ एक्शन लेते हुए उस पर बैन लगा दिया।
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी, 2024 के बाद डिपॉजिट या टॉप-अप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है। ऐसे में जो यूजर पेटीएम के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे उनकी समस्या बढ़ गई है। फिलहाल लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। कई लोग Paytm Payments Bank और Paytm App को एक समझ रहे हैं।
बता दें कि आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम ऐप बंद नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को कहा कि नियामकीय कार्रवाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) के खिलाफ हुई है और पेटीएम ऐप (Paytm App) इससे प्रभावित नहीं होगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद कहा-- एक स्पष्टीकरण देना है, यह विशेष कार्रवाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Ban on Paytm Payments Bank) के खिलाफ है और इसे पेटीएम ऐप के साथ न जोड़ें.पेटीएम ऐप पर इस कार्रवाई का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यह पूछने पर कि क्या दूसरे बैंक पेटीएम वॉलेट (Paytm Wallet) के साथ साझेदारी कर सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि यह एक व्यावसायिक निर्णय है और बैंकों को अपने डायरेक्टर बैंक से मंजूरी प्राप्त नीति के अनुरूप जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर उन्हें साझेदारी करनी है, तो वे जरूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि फिनटेक पेटीएम (RBI Paytm Ban) के खिलाफ कार्रवाई लगातार नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण की गई है। बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Ban on Paytm Payments Bank) पर बैन लगने के बावजूद आपके जो पैसे पेटीएम बैंक अकाउंट में जमा हैं वो आप खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप Paytm UPI का इस्तेमाल भी पहले की तरह कर पाएंगे। लेकिन, आपको Paytm Bank से जुड़ी सर्विस पेटीएम वॉलेट और फास्टैग जैसी सुविधा नहीं मिल पाएगी।