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Last Updated : बुधवार, 11 मई 2022 (13:16 IST)

शाहीन बाग में आज चल सकता है बुलडोजर, MCD कर सकती है कार्रवाई

शाहीन बाग में आज चल सकता है बुलडोजर, MCD कर सकती है कार्रवाई - Bulldozer can run in Shaheen Bagh today
नई दिल्ली, दिल्ली में अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ नगर निगम का एक्शन जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग में आज यानी 9 मई को बुलडोजर चलने की संभावना है।

दक्षिण दिल्ली के कई हिस्सों में नगर निगम के पहले चरण की यह कार्रवाई 4 मई से 13 मई तक जारी रहेगी। साउथ एमसीडी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के पहले दिन एमबी रोड और करणी सिंह शूटिंग रेंज वाले इलाकों में बुलडोजर चलवाया था।

दक्षिण और दक्षिण पूर्व DCP को लिखे पत्र में कहा गया है कि 9 मई को शाहीन बाग इलाके में बुलडोजर चलेगा। निगम ने इसके लिए पुलिस से पर्याप्त बल की मांग भी की है।

साउथ एमसीडी के एक्शन प्लान की मानें तो आज यानी सोमवार को शाहीन बाग जी ब्लॉक से जसोला और जसोला नाले से कालिंदी कुंज पार्क तक अवैध कब्जों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और अतिक्रमण को हटाया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी और तुगलकाबाद में अतिक्रमण हटाने के बाद बीते गुरुवार यानी 5 मई को शाहीन बाग के इलाकों में बुलडोजर चलाया जाना था, मगर निगम के अफसर और बुलडोजर मौके पर पहुंच भी गए थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी नहीं होने की वजह से अभियान को स्थगित करना पड़ा था।

इस बीच दक्षिण दिल्ली में शाहीनबाग में अवैध निर्माण कर बसाई गई बस्तियों को हटाने के आदेश के खिलाफ भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

याचिका में कहा गया है कि प्राधिकरण झुग्गी बस्तियां ढहाने की योजना बना चुके हैं और अगले हफ्ते में उस पर अमल होने वाला है। याचिका में यह भी उल्लेख है कि इसी हफ्ते चार मई को संगम विहार में गरीबों की इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया। अब सोमवार तक ओखला शाहीन बाग में भी ऐसा ही करने का ऐलान किया है।

गौरतलब है कि शाहीन बाग एसडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस इलाके में दिसंबर 2019 में संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में लंबे समय तक धरना प्रदर्शन चला था। यह धरना प्रदर्शन कोविड महामारी के फैलने के बाद मार्च 2020 में 
 
समाप्त हुआ था। उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने जहांगीरपुरी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा के चार दिन बाद अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था। उच्चतम न्यायालय ने एनडीएमसी को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।