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2020 दिल्ली दंगा मामला : आईबी अधिकारी की हत्या में ताहिर हुसैन, अन्य के खिलाफ आरोप तय

2020 delhi riots case
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगा मामले में खुफिया ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता ताहिर हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ गुरुवार को अपहरण और हत्या सहित कई अपराधों में आरोप तय किए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला दयालपुर पुलिस थाने में हुसैन समेत 11 आरोपियों के खिलाफ अधिकारी के पिता की शिकायत पर दर्ज मामले की सुनवाई कर रहे थे। शर्मा का शव चांद बाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले से बरामद किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा, मुझे लगता है कि मोहम्मद ताहिर हुसैन, हसीन, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम और मुंतजिम नामक आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगे), 148 (दंगे, घातक हथियार से लैस) और 153ए (धर्म आदि के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 302 (हत्या) और धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)
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