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Last Modified: सोमवार, 17 दिसंबर 2018 (20:34 IST)

1984 के दंगों में सज्जन कुमार से जुड़े मामले का घटनाक्रम

1984 के दंगों में सज्जन कुमार से जुड़े मामले का घटनाक्रम - 1984 anti Sikh riots
नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगे के जिस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराया और उन्हें ताउम्र कैद की सजा सुनाई, उसका घटनाक्रम इस प्रकार है :

31 अक्टूबर, 1984 : तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके निवास पर उनके दो अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

1-2 नवंबर, 1984 : दिल्ली छावनी के राजनगर में भीड़ ने पांच सिखों की हत्या की।

मई, 2000 : दंगे से जुड़े मामलों की जांच के लिए जीटी नानावटी आयोग गठित किया गया।

दिसंबर, 2002 : सत्र अदालत ने एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया।

24 अक्टूबर, 2005 : सीबीआई ने जीटी नानावटी आयोग की सिफारिश पर एक अन्य मामला दर्ज किया।

1 फरवरी, 2010 : निचली अदालत ने आरोपी के तौर पर नामजद किए गए कुमार, बलवान खोखर, महेंद्र यादव, कैप्टन भागमल, गिरिधर लाल, कृष्ण खोखर, दिवंगत महासिंह और संतोष रानी के खिलाफ समन जारी किया।

24 मई 2010 : निचली अदालत ने 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या, डकैती, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शरारत, दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने, आपराधिक साजिश एवं भादसं की अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किया।

30 मई, 2013 : अदालत ने कुमार को बरी किया तथा बलवान खोखर, लाल, भागमल को हत्या के अपराध में एवं यादव, कृष्ण खोखर को दंगा फैलाने के अपराध में दोषी ठहराया।

9 मई, 2013 : अदालत ने खोखर, भागमल और लाल को उम्रकैद तथा यादव एवं कृष्ण खोखर को तीन साल की कैद की सजा सुनाई।

19 जुलाई, 2013 : सीबीआई ने कुमार को बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की।

22 जुलाई, 2013 : उच्च न्यायालय ने सीबीआई की अर्जी पर कुमार को नोटिस जारी किया।

29 अक्टूबर, 2018 : उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा।

17 दिसंबर 2018 : उच्च न्यायालय ने कुमार को दोषी ठहराया और ताउम्र कैद की सजा सुनाई। उसने खोखर, भागमल और लाल को सुनाई गई उम्रकैद की सजा भी सही ठहराई तथा यादव एवं कृष्ण खोखर की कैद की सजा बढ़ाकर दस साल कर दी।
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