मासूम से रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा, भोपाल की स्पेशल कोर्ट का फैसला
भोपाल। राजधानी के कमलानगर इलाके में मासूम से रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। भोपाल जिला अदालत की विशेष सत्र न्यायधीश कुमुदिनी पटेल ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा दी। कोर्ट ने आरोपी विष्णु भमौरे को मासूम का अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए उसके खिलाफ सजा का ऐलान किया।
क्या है पूरा मामला : राजधानी के कमलानगर इलाके में 8 जून की रात में आरोपी विष्णु ने घर से सामान लेने निकली मासूम का अपहण किया और बाद में रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए आरोपी विष्णु को महेश्वर से गिरफ्तार कर कोर्ट में 12 जून को उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया था।
विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कुमुदिनी पटेल की कोर्ट में 18 जून को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। इसके बाद कोर्ट ने 22 गवाहों के बयान के आधार पर विष्णु को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा दे दी। इस पूरे मामले पर भाजपा ने भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कैंडल मार्च किया था और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की थी।