ट्रॉयल रूम में कैमरा अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लगाना प्रतिबंधित
इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में समस्त रिटेल एवं रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों, शॉपिंग मॉल या अन्य संस्थानों के चेंजिंग (ट्रॉयल) रूम में किसी भी प्रकार का कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र तथा डिवाइस लगाने संबंधी गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यहां बताया कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी. नरहरि ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इंदौर जिले में समस्त रिटेल एवं रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों के संचालनकर्ता तथा शॉपिंग मॉल के मॉलिक एवं संचालनकर्ता इस आशय का एक घोषणा-पत्र अपने क्षेत्र के एसडीएम एवं थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने अपने संस्थान के चैंजिंग (ट्रॉयल) रूम में किसी भी प्रकार का कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र और डिवाइस नहीं लगा रखे हैं जिससे किसी महिला की निजता के अधिकार का अतिक्रमण करते हुए फोटो एवं वीडियो लिए जा सकें।
सूत्रों के अनुसार संचालनकर्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित संस्थान में कोई भी कैमरा इस प्रकार से नहीं लगाया गया है, जिससे किसी महिला की निजता का अतिक्रमण होता हो।
सूत्रों के अनुसार रिटेल एवं रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों शॉपिंग मॉल में चेंजिंग रूम में कैमरा न लगे होने के संबंध में सभी डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा महिला अधिकारी की उपस्थिति में एक महिला थाना प्रभारी द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार जांच की जाएगी। इस प्रकार के संचालित किसी शॉपिंग मॉल, गारमेंट्स एवं कपड़े की दुकानों के चेंजिंग रूमों में कोई भी सीसीटीवी कैमरा लगे होने अथवा वीडियो रिकॉर्डिंग होने संबंधी जानकारी पाई जाती है तो वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। (वार्ता)