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Written By Author विकास सिंह
Last Modified: शुक्रवार, 24 सितम्बर 2021 (14:46 IST)

MP में 10 हजार करोड़ की जमीन माफियाओं से कराई गई मुक्त, इंदौर में भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान

MP में 10 हजार करोड़ की जमीन माफियाओं से कराई गई मुक्त, इंदौर में भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान - Big action against land mafia in Madhya Pradesh
भोपाल। मध्यप्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है। प्रदेश में अब तक 10 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराई गई है। यह जानकारी प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। गृहमंत्री ने कहा कि इंदौर से भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरु कर पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा और किसी भी भू-माफिया को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि गरीबों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर जमीनों को मुक्त कराकर गरीबों को दी जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गरीबों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर जो भी माफिया बने है उन पर पहला हक गरीबों का ही है और अब अभियान चलाकर माफियाओं से जमीन मुक्त कराकर उन पर आवास बनाकर गरीबों को देंगे। 
 
वहीं आज इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने कनाडिया रोड पर सीलिंग की जमीन पर बने रिवाज और प्रेम बंधन गार्डन को धवस्त कर दिया गया है। इंदौर प्रशासन इसे प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बता रहा है। 
 
माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट- गौरतलब है मध्यप्रदेश सरकार माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए जल्द गैंगस्टर एक्ट लाने जा रही है। गैंगस्टर एक्ट में भूमाफियाओं के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्यवाही के विशेष उपबन्ध किए गए हैं। नए कानून में जिला मजिस्ट्रेट को अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करने के विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। गैंगेस्टर एक्ट में अवैध एवं जहरीली शराब का कारोबार करने वालों, गौ हत्यारों अवैध उत्खनन करने वालों और भूमाफियाओं पर कार्रवाई के लिए अफसरों को विशेष अधिकार दिए जा रहे है।  
 
गैंगस्टर एक्ट में 2 से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान तथा 25 हजार रु. तक का जुर्माना होगा। वहीं लोकसेवक पर हमला करने पर सजा 5 से लेकर 10 साल और जुर्माना 30 हजार होगा। गैंगस्टर एक्ट के मामलों की सुनवाई विशेष कोर्ट में होगी।
 
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