मुंबई, बंबई उच्च न्यायालय ने सत्यम के पूर्व चेयरमैन बी रालिंगराजू के खिलाफ जारी पेशी वारंट पर रोक आज जारी रखा। साथ ही उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत को धोखाधड़ी मामले को हैदराबाद स्थानांतरित किये जाने के संबंध में सुनवाई तेज करने को कहा।
सत्यम के एक शेयरधारक सी एंथनी लेविस ने यहां मजिस्ट्रेट के समक्ष राजू और उनके भाई रामराजू के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उन लोगों ने शेयरधारकों को गुमराह किया।
पिछले साल नवंबर में मजिस्ट्रेट द्वारा पेशी वारंट जारी किये जाने के बाद राजू के वकील ने उच्च न्यायालय से अर्जी दायर की थी।
उच्च न्यायालय ने दिसंबर में पेशी वारंट पर रोक लगा दी थी।
न्यायाधीश एस सी धर्माधिकारी ने पेशी वारंट पर रोक जारी रखते हुए राजू की अर्जी का छह सप्ताह के भीतर निपटान करने को कहा है। राजू ने अपनी अर्जी में सीआरपीसी की धारा 210 के तहत मामले को हैदराबाद की अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।
राजू के वकील ने कहा कि चूंकि राजू हैदराबाद स्थित विशेष अदालत में कथित घोटाला मामले से संबंधित सुनवाई हो रही है, ऐसे में इस प्रकरण को भी वहां स्थानातंरित किया जाना चाहिए। (भाषा)
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