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MNP Rules : नंबर पोर्टेबिलिटी नियम में नए संशोधन पर सुझाव की तिथि 8 नवंबर तक बढ़ी

Telecom Regulatory Authority of India
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमन में नए संशोधनों के मसौदे पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने की अंतिम तिथि बढ़ा कर 8 नवंबर कर दी है।
 
ट्राई ने 27 सितंबर को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी मसौदा (9वां संशोधन) नियमन 2023 जारी किया था। इस मसौदे पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर रखी गई थी।
 
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि उपरोक्त मसौदे पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। 
 
बयान में कहा गया है कि एक उद्योग मंच से सुझाव पर और आग्रह पर लिखित टिप्पणियां सौंपने की अंतिम तिथि को 8 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।
 
लोग इस संबंध में अपने सुझाव और टिप्पणियां अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग), ट्राई को भेज सकते हैं।