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Last Modified: कैनबरा , मंगलवार, 19 जून 2018 (18:38 IST)

ग्राहक को गुमराह करने पर एपल पर लगा 45 करोड़ का जुर्माना

ग्राहक को गुमराह करने पर एपल पर लगा 45 करोड़ का जुर्माना - Apple slapped with fine in Australia over bricked devices
कैनबरा। एपल पर ग्राहकों को भ्रमित करने पर ऑस्ट्रेलिया की संघीय अदालत ने 6.6 मिलियन डॉलर यानी करीब 45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑस्ट्रेलियाई कम्पटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन (एसीसीसी) ग्राहकों की शिकायत की जांच के बाद मामला अदालत लेकर गया था।

शिकायत के अनुसार फरवरी 2015 और फरवरी 2016 के बीच खरीदे गए आईफोन और आईपैड में गड़बड़ी आने पर एपल ने इन्हें रिपेयर करने से इंकार कर दिया था। खबरों के मुताबिक कंपनी ने इस गड़बड़ी को स्वीकारा है। कोर्ट ने कहा कि अगर उत्पाद में किसी तरह की गड़बड़ी है तो ऑस्ट्रेलिया के उपभोक्ता कानून के मुताबिक उपभोक्ताओं को कानूनी तौर पर उसके सुधार या बदलाव का हक है। कुछ मामलों में उत्पाद की कीमत भी अदा करनी होती है।

एपल ने कोर्ट में कहा कि उपभोक्ताओं के उत्पादों को पहले से ही थर्ड पार्टी ने रिपेयर किया था, इस स्थिति में हमने रिपेयर से इंकार कर दिया। एक अंग्रेजी वेबसाइट के अनुसार 275 उपभोक्ताओं ने एपल से खरीदे गए उत्पादों में एरर 53 आने की शिकायत की थी।

हालांकि एपल के नए आईओएस डाउनलोड करने के बाद कुछ आईपैड और आईफोन में आई तकनीकी खराबी दूर हो गई थी। जांच के बाद ग्राहकों को हर्जाना देना शुरू किया।
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